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एक दूसरे को माफ कर दें और जीवन में आगे बढ़ें, सुप्रीम कोर्ट ने पायलट और पत्नी के विवाद में की टिप्पणी

नई दिल्ली एक वैवाहिक विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी को सलाह देते हुए कहा कि वे दोनों एक दूसरे को माफ कर दें और जीवन में आगे बढ़ें। पति वायुसेना में लड़ाकू विमान का पायलट है, जिन्होंने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाली टीम का हिस्सा रहे। वहीं पत्नी भी उच्च शिक्षित है और आईआईएम से स्नातक है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने दंपति से कहा कि वे आपसी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लें।

वायुसेना अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की टिप्पणी
पीठ ने वायुसेना अधिकारी की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘तुम बस एक-दूसरे को माफ कर दो, एक-दूसरे को भूल जाओ और आगे बढ़ो। बदले की जिंदगी मत जियो। तुम दोनों जवान हो, और तुम्हारे आगे लंबी जिंदगी है, और तुम्हें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए।’ यह याचिका वायुसेना अधिकारी ने पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की थी। अधिकारी ने याचिका में दलील दी कि वह और उसके परिवार के सदस्य उसकी पत्नी और ससुर द्वारा लगातार मानसिक उत्पीड़न के शिकार हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर रद्द करने की उसकी याचिका खारिज होने के बाद लड़ाकू पायलट ने शीर्ष अदालत का रुख किया।