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‘आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था, 5 साल तक नहीं, यौन शोषण मामले में यश दयाल की गिरफ्तारी पर HC ने लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह रोक एक महिला के कथित यौन शोषण के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में लगाई गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, यह रोक क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक महिला के कथित यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में लगाई गई थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले इस क्रिकेटर पर एक महिला ने शादी का वादा करके यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, दोनों की मुलाकात लगभग पाँच साल पहले हुई थी। 27 वर्षीय यश दयाल पर 6 जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पिछले हफ्ते, क्रिकेटर ने उच्च न्यायालय का रुख किया और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि “किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था। लेकिन पांच साल… आप पांच साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं… किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।

पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया, उसने शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और मुझे अपने परिवार से मिलवाया, जिन्होंने मुझे उनकी बहू बनाने का वादा किया। मैंने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ रिश्ता निभाया।