भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है और यह राजद, कांग्रेस जैसे सभी अराजकतावादी दलों के लिए एक कड़ा संदेश है, जिनका भारत के संविधान और भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।
विपक्ष पर तंज कसते हुए भाटिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं को सद्बुद्धि आएगी और वे आत्मनिरीक्षण करेंगे और फैसले का सम्मान करेंगे। प्रत्येक नागरिक और भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में लोकतंत्र फलता-फूलता रहे। वहीं, भाजपा प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद लोगों को बरगलाने के लिए उठाए जाने वाले सवाल बंद होने चाहिए। उनहोंने कहा कि पिछले एक महीने से राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाने आ रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ टिप्पणी में कहा है कि यह एक नियमित काम है और इस पर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए।
आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार किया जाए। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर को ‘‘संवैधानिक दायित्व’’ बताते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलीलें सुनीं और आयोग को सात करोड़ से अधिक मतदाताओं वाले बिहार में एसआईआर जारी रखने की अनुमति दे दी।