नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दोषियों संजय पैकरा और पुष्पम यादव की अपील खारिज कर दी। पीठ ने दो दोषियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। आपने वैन चालक के साथ मिलकर एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हमें इसमें किसी तरह की रियायत की जरूरत नहीं है। इसे खारिज किया जाता है।