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दागी अधिकारियों की बहाली के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख करेगी: हिमंत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी, जिसमें असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी के बदले नकदी घोटाले में बर्खास्त 52 अधिकारियों को बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

शर्मा ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को ऐसे समय में ‘‘दुखदायी’’ करार दिया जब राज्य सरकार केवल योग्यता के आधार पर भर्तियां सुनिश्चित कर रही है। उच्च न्यायालय ने एपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी के बदले नकदी घोटाले में शामिल 2013 और 2014 बैच के बर्खास्त 57 अधिकारियों में से 52 को शुक्रवार को बहाल करने का आदेश जारी किया था।

अदालत ने राज्य सरकार को परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले बर्खास्त अधिकारियों को 50 दिन की अवधि के भीतर बहाल करने का निर्देश दिया और अगले 30 दिन तक बर्खास्त अधिकारियों को कोई भी कार्य नहीं सौंपने तथा आवश्यकता पड़ने पर विभागीय जांच करने की भी अनुमति दी।

बक्सा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा, ‘‘एपीएससी मामले पर खंडपीठ का फैसला दुखद है और इससे हमें निराशा हुई है।’’