कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि भीड़ और निगरानीकर्ताओं को सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, ‘कानून के अनुसार सीबीएफसी मंजूरी वाली फिल्म को हर राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए’।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘धमकियां बर्दाश्त नहीं’
इसके अलाव कर्नाटक में ‘ठग लाइफ’ की रिलीज न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘कहा कि लोगों को डराना, थिएटर जलाने की धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’। सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन को भी भाषा संबंधी उनकी कथित विवादित टिप्पणी पर राहत देते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को कमल हासन से उनकी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी। साथ ही ‘ठग लाइफ’ से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।
इसके अलाव कर्नाटक में ‘ठग लाइफ’ की रिलीज न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘कहा कि लोगों को डराना, थिएटर जलाने की धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता’। सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन को भी भाषा संबंधी उनकी कथित विवादित टिप्पणी पर राहत देते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को कमल हासन से उनकी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी। साथ ही ‘ठग लाइफ’ से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।