मऊ उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोर्ट में हेट स्पीच मामले में शनिवार को फैसला सुनाया गया। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मऊ कोर्ट में अब्बास अंसारी स्वयं उपस्थित हुए थे। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अब्बास दोषी करार हो गए हैं।
बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले मे फैसला शनिवार को हुआ। सीजेएम डाॅ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसला के लिए 31 मई की तिथि नियत की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार साबित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।